मुरैना । जिंदा इंसान की मौत पर केस दर्ज होने में भले ही देर हो जाये लेकिन मध्यप्रदेश पुलिस ने एक मुर्गी की मौत पर केस दर्ज करने में बिल्कुल भी देर नहीं की ।
पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया है।
यह मामला चम्बल घाटी के मुरैना जिले का है , सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता नामक महिला की मुर्गी पड़ोसी के घर में घुस गई , उस मुर्गी के अपने घर मे घुसने से नाराज पड़ोसी ने मुर्गी को डंडे से ऐसा मारा कि वह मुर्गी मर गई ।
सुनीता ने मुर्गी की मौत का हर्जाना माँगा , लेकिन बात न बनते देख महिला पुलिस की शरण मे पहुँच शिकायत दर्ज करवाई , पुलिस ने आईपीसी की धारा 429 के तहत केस दर्ज कर लिया ।
पुलिस मामले की जाँच कर आरोपी की तलाश कर रही है , मुर्गी के पोस्टमार्टम से तय होगा कि मुर्गी की मौत डंडे की मार से हुई है कि नहीं ।
उल्लेखनीय है कि आईपीसी की धारा 429 में आरोपी को 5 वर्ष तक कि सजा तक का प्रावधान है , हालाँकि यह जमानती अपराध है और समझौता योग्य भी है ।
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